
मुंबई : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी टाइगर रिज़र्व को ‘साइलेंस ज़ोन’ घोषित कर दिया है। यह निर्णय Noise Pollution Rules, 2000 के तहत लागू किया गया है।
महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) ने सभी टाइगर रिज़र्व के फील्ड डायरेक्टरों को आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कोर, बफर, फ्रिंज और इको-सेंसिटिव ज़ोन सभी साइलेंस ज़ोन माने जाएंगे। साथ ही, टाइगर आवास से 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मुख्य प्रतिबंध
🚫 जंगल से सटे रिसॉर्ट और होटलों में डीजे व तेज़ संगीत पर रोक
🚫 टाइगर रिज़र्व के पास धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में लाउडस्पीकर प्रतिबंधित
🚫 नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई
यह आदेश पेंच, उमरेड–पावनी–करहांडला और बोर सहित महाराष्ट्र के सभी टाइगर रिज़र्व में लागू होगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम बाघों, पक्षियों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा तथा जंगल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।


